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Protected farming

Date : 17/07/2019 - | Sector: उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

Under the protected farming scheme, 50 percent grant is provided by the state government to the farmers to promote protected farming under the shednet house, poly house and plastic mulching scheme.

Beneficiary:

योजनान्‍तर्गत सामान्‍य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्‍ठ नागरिको सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है

Benefits:

योजनान्‍तर्गत हितग्राही को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्‍त होते है तथा फसल विक्रय से होने वाला लाभ स्‍वंय कृषक का होता है।

How To Apply

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु पासपोट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्‍टर पर पंजीयन कराना आवश्‍यक है।