बंद करे

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

दिनांक : 01/09/2015 - | सेक्टर: जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

(1) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम रु 10-00 लाख तक होगी।
(2) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो।
(3) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रूपये 25000/- प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए देय होगी।
(4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा।
(5) इस योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी।
(6) उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी , ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के माध्यम से दी जावेगी। (7 ) आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधी (डिफाल्टर) नही हो

लाभार्थी:

मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो , आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो न्यूनतम 5 वी या उच्च शिक्षा की अंकसूची (जन्मतिथि ) तथा प्रमाण पत्र हो, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

लाभ:

हितग्राही को मार्जिन मनी /अनुदान सहायता राशि 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये का लाभ दिया जावेगा।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।