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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

दिनांक : 01/09/2016 - | सेक्टर: जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

(1) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 10-00 लाख से अधिकतम रु 2-00 करोड़ तक होगी
(2) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो
(3) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष देय होगी
(4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा
(5) इस योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी
(6) उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के माध्यम से दी जावेगी
(7) आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधी (डिफाल्टर) नही हो

लाभार्थी:

ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो , आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, न्यूनतम 10 वी या उच्च शिक्षा की अंकसूची (जन्मतिथि ) तथा प्रमाण पत्र हो, इस योजना का लाभ ले सकता है

लाभ:

हितग्राही को मार्जिनमनी /अनुदान सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिये जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है