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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

दिनांक : 01/01/2021 - | सेक्टर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

15/08/2008

योजना का विवरण

दिनांक 15/08/2008 से बेरोजगारो को रोजगार स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियाव्यन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग/सेवा के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूंकि वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत परियोजना लागत उद्योग स्थापित करने हेतू अधिकतम 25 लाख एवं सेवा कार्य हेतु 10 लाख तक होगी।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

गरीबी रेखा एवं वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं।

हितग्राही को होने वाले लाभ

क्रं.

योजना अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी

स्वयं का अंशदान

अनुदान

शहरी क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

1

सामान्य श्रेणी

10%

15%

25%

2

विशेष श्रेणी (एसटी,एससी,महिला, अल्पसंख्यक, भू.पू. सैनिक

5%

25%

35%

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन किराया नामम, कोटेशन, पासपोर्ट साईज फोटो, ग्राम पंचायत की जनसंख्या एवं अनापत्ती प्रमाण पत्र मूल प्रति में एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। (www.kviconline.gov.in)

 

लाभार्थी:

गरीबी रेखा एवं वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं।

लाभ:

योजना अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी स्वयं का अंशदान अनुदान

आवेदन कैसे करें

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन किराया नामम, कोटेशन, पासपोर्ट साईज फोटो, ग्राम पंचायत की जनसंख्या एवं अनापत्ती प्रमाण पत्र मूल प्रति में एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। (www.kviconline.gov.in)

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