वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासियो को पेंशन
दिनांक : 01/09/2016 - | सेक्टर: सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासियो को पेंशन सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना
लाभार्थी:
1. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध जो वृद्धाश्रम में निवासरत हैं । 2. बी.पी.एल. की आवश्यकता नहीं हैं ।
लाभ:
हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता हैं ।
आवेदन कैसे करें
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2. स्वयं की दो फोटो
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाईल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
8. वृद्धाश्रम में निवासरत होने की स्थिति में वृद्धाश्रम का प्रमाण पत्र
9. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।