म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत विवाह सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक हितलाभ प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना मे 51 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा मे 48 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय है!
लाभार्थी:
1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 2. आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये। 3. महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह , निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली या सौतेली पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो।निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक |
लाभ:
योजना मे 51 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा मे 48 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय है! आवेदिका को विवाह की प्रस्तावित तिथि के 1 दिन पूर्व आवेदन करना होगा! पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के एवं उसकी पुत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिक निगम/ नगर पालिका को विवाह के एक दिन पूर्व तक आवेदन किया जाना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें
निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह होने पर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भर कर पदाभिहित अधिकारी के पास जमा कराना होता है।
पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के एवं उसकी पुत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम दो पुत्रियो को सहायता देय है।
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय