सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
वर्ष 1981 से प्रारंभ |
योजना का विवरण |
परित्यक्ता महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना |
हितग्राही ( जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि ) |
18 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्ता महिला को जिसका नाम बी.पी.एल. सूची में हो, उनको सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन प्रदाय की जाती हैं । |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता हैं । |
योजना का लाभ कैसे लें ( आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. बी.पी.एल. कार्ड 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. परित्यक्ता होने पर न्यायलय का निर्णय 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है । |
लाभार्थी:
18 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्ता महिला को जिसका नाम बी.पी.एल. सूची में हो, उनको सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन प्रदाय की जाती हैं ।
लाभ:
हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता हैं ।
आवेदन कैसे करें
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2. स्वयं की दो फोटो
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाईल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. बी.पी.एल. कार्ड
8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
9. परित्यक्ता होने पर न्यायलय का निर्णय
10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।