नया वाहन चालक लर्निंग लाइसेन्स (परिवहन विभाग)
ऑनलाइन सर्विस का उपयोग कर अपने कम्प्यूटर, मोबाइल अथवा किसी भी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से ‘वाहन चालक लर्निंग लाइसेंस (परिवहन विभाग)’ इस ऑनलाइन सर्विस के उपयोग द्वारा बनवाया जा सकता है। आवेदक अपने आधार नंबर का उपयोग कर ई-केवाईसी के माध्यम से इस सेवा का पूर्ण लाभ ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन फीस जमा करना एवं ऑनलाइन टेस्ट देकर टेस्ट में उत्तीर्ण होने की दशा मे तुरंत लाइसेंस भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है।
आधार ई-केवाईसी की सुविधा न होने पर आवेदक को अपने दस्तावेज़, फोटो एवं हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, परिवहन विभाग द्वारा इन दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा, सत्यापन उपरांत परिवहन विभाग द्वारा दस्तावेज़ मान्य कर लिए जाने की स्थिति में आवेदक फीस एवं टेस्ट ऑनलाइन जमा कर सकेंगे एवं तुरंत ऑनलाइन ही अपना लर्निंग वाहन चालक का लाइसेंस भी डाउनलोड कर पाएंगे।
पर जाएँ: https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/sarathiHomePublic.do
आरटीओ खरगौन
कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी,
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