विकलांग छात्रवृति
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 योजना प्रारम्भ होने का दिनांक  | 
 वर्ष 1958  | 
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 योजना का विवरण  | 
 केवल विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए हैं। वे छात्र/छात्राऐं जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है पात्र होंगें।  | 
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 हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि  | 
 वि़द्यार्थी  | 
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 हितग्राही को होने वाले लाभ  | 
 इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं.  | 
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 योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रकिया  | 
 छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।  | 
लाभार्थी:
वि़द्यार्थी
लाभ:
इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं1
आवेदन कैसे करें
छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।