राहत योजना
| 
 योजना प्रारम्भ होने की दिनांक  | 
 वर्ष 1979/ वर्ष 2015 मे संशोधित 
  | 
| 
 योजना का विवरण  | 
 इस योजना के तहत अनुसूचति जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक संकट में होने, बीमारी, लड़कियो के विवाह, मुखिया की मृत्यु आदि पर अन्य मदद न मिलने की स्थिति मे रूपये 5000/- तक सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग खरगोन एवं रूपयें 10000/- कलेक्टर महोदय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।  | 
| 
 हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)  | 
 
 अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद व्यक्ति  | 
| 
 हितग्राही को होने वाले लाभ  | 
 निर्धारित दर पर सहायता राशि  | 
| 
 योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)  | 
 इस हेतु अपना आवेदन सहपत्रों सहित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के ट्रायबल पोर्टल पर उल्लेख अनुसार ।  | 
लाभार्थी:
अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद व्यक्ति
लाभ:
निर्धारित दर पर सहायता राशि
आवेदन कैसे करें
इस हेतु अपना आवेदन सहपत्रों सहित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के ट्रायबल पोर्टल पर उल्लेख अनुसार ।