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विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति

दिनांक : 01/08/2003 - | सेक्टर: अनुसूचित जाति विकास विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

वर्ष 2003 ( समय – समय पर संशोधित )

 

योजना का विवरण

इस योजना के तहत राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्य अनुसार अनुसूूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश स्थित विभिन्न विष्व विद्यालयों में प्रवेश लेकर शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में अध्ययन करने पर निर्धारित सीमा में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तर से विज्ञापन जारी किया जाकर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन प्राप्ति के पश्चात आवेदकों को भोपाल में विभाग द्वारा समक्ष में आहूत किया जाकर राशि स्वीकृत की जाती है।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

 

विद्यार्थी

 

हितग्राही को होने वाले लाभ

 

विदेश अध्ययन के दौरान निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क आदि ।

 

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

इस हेतु पात्र आवेदक को अपना आवेदन इस संबंध मे विझप्ति प्रसारित होने पर समस्त सहपत्रों सहित आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भेापाल को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।

http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx

लाभार्थी:

विद्यार्थी

लाभ:

विदेश अध्ययन के दौरान निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क आदि

आवेदन कैसे करें

इस हेतु पात्र आवेदक को अपना आवेदन इस संबंध मे विझप्ति प्रसारित होने पर समस्त सहपत्रों सहित आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भेापाल को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार