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लाडली लक्ष्मी योजना

दिनांक : 01/04/2007 - | सेक्टर: महिला एवं बाल विकास
लाड़ली लक्ष्मी योजना - मध्य प्रदेश

लाडली लक्ष्मी योजना:-बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच,लिंग अनुपात में सुधार बालिकओ की शेक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्धेश्य से मध्यप्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी दो या दो से कम संतान हो

तथा जिन्होने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूव्र परिवार नियोजन अपना लिया हो

और जो आयकरदाता न हो की ऐसी बालिका संतान जो राज्य के किसी भी आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत हो

एवं जिसकी आंगनवाडी में उपस्थिति नियमित हो ।

अथवा ऐसी बालिका जो राज्य के किसी अनाथलाय अथवा किसी बालिका अनुरक्षणगृह में निवासरत हो

एवं

2. जिसका जन्म दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात हुआ हो योजना हेतु पात्र होगी ।

3. यदि बालिका का योजना में पंजीकरण,बालिका के जन्म के 01 वर्ष के अंन्दर किया गया हो, या यदि बालिका अपनी माता पिता की प्रथम संतान है तो द्वितिय संतान के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर किया गया हो ।4.परन्तु यदि प्रथम एवं द्वितिय दोनो संतानेो का जन्म 1 अप्रैल 2007 के पूर्व हो चुका है तो ऐसी बालिकाओ का पंजीयन योजना प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात 31 मार्च 2008 तक कराया जा सकेगा।

लाभार्थी:

जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो आयकर दाता न हो द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो ।

लाभ:

इस योजना से हितग्राही निम्न प्रकार से लाभान्वित होगे ।1.बाल विवाह में कमी । 2.बालिकाओ के शिक्षा स्तर में सुघार । 3. बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार 4.लिंगानुपात में सकारात्मकता परिवर्तन । 5. परिवार नियोजन को प्रोत्साहन,विशेषतः दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की चाह में कमी । 6. जनसंख्या वृद्धि दर में कमी ।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ कैसे ले –
1. आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेषन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।)

2. प्रकरण स्वीकृती उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 118000 का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । राशि का प्रदायः-योजनातंर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक रूपये 6-6 हजार मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेगें अर्थात 30000बालिका के नाम से जमा किये जायेगें।

3. बालिका के कक्षा 6में प्रवेश लेने पर रू. 4000 कक्षा 11वी में प्रवेश लेने पर रू. 6000 तथा 12 वी कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000 ई-पेमेण्ट के माध्यम से किया जावेगा ।

4. अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिाका की आयु 21 वर्ष होन पर तथा 12 वी परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो ।