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राहत योजना

दिनांक : 01/10/1979 - | सेक्टर: अनुसूचित जाति विकास विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

वर्ष 1979/ वर्ष 2015 मे संशोधित

 

योजना का विवरण

इस योजना के तहत अनुसूचति जाति के व्यक्तियों को आर्थिक संकट में होने, बीमारी, लड़कियो के विवाह, मुखिया की मृत्यु आदि पर अन्य मदद न मिलने की स्थिति मे रूपये 5000/- तक सहायक आयुक्‍त, आदिम जाति कल्‍याण विभाग खरगोन एवं रूपयें 10000/- कलेक्‍टर महोदय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

 

अनुसूचित जाति के जरूरतमंद व्यक्ति

हितग्राही को होने वाले लाभ

निर्धारित दर पर सहायता राशि

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

इस हेतु अपना आवेदन सहपत्रों सहित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।

http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx

लाभार्थी:

अनुसूचित जाति के जरूरतमंद व्यक्ति

लाभ:

निर्धारित दर पर सहायता राशि

आवेदन कैसे करें

इस हेतु अपना आवेदन सहपत्रों सहित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।