राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
योजना प्रारम्भ हाने की दिनांक |
01/04/2007 |
योजना का विवरण |
विभिन्न फसलो के प्रजनक बीज की शासन द्वारा निर्धारित दर का शतप्रतिशत अनुदान बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को देय हैं। |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
प्रजनक बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को अनुदान का लाभ दिया जाता हैं। |
हितग्राही को हाने वाले लाभ |
बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज का वितरण समस्त वर्ग के कृषको को किया जाता हैं। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
आवेदक कृषक अपने क्षेत्र की बीज उत्पादक संस्थाओं से सम्पर्क कर भूमि संबंधि दस्तावेज(खसरा बी 1/ऋण पुस्तिका) प्रस्तुत कर बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज प्राप्त कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिएhttp://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/suvidhaye_New.aspx से मार्गदर्शन ले सकते हैं।) |
लाभार्थी:
प्रजनक बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को अनुदान का लाभ दिया जाता हैं।
लाभ:
बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज का वितरण समस्त वर्ग के कृषको को किया जाता हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदक कृषक अपने क्षेत्र की बीज उत्पादक संस्थाओं से सम्पर्क कर भूमि संबंधि दस्तावेज(खसरा बी 1/ऋण पुस्तिका) प्रस्तुत कर बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज प्राप्त कर सकते हैं।