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यंत्रीकरण विकास योजना

दिनांक : 31/07/2019 - | सेक्टर: उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

यंत्रीकरण विकास योजनान्‍तर्गत पोटेटो प्‍लांटर/डिगर, गार्लिक/ओनियर, ट्रेक्‍टरमाउण्‍टेड ऐरोब्‍लास्‍ट स्‍प्रेयर, पावर आपरेटेड प्रूनिंग मशीन, फागिंग मशीन, मल्‍चलेईग मशीन,पावर टिलर, पावर विडर, ट्रेक्‍टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 पीटीओ एच पी) ओनियन/गार्लिक मार्कर, पोस्‍ट होल डिगर, ट्रीप्रूनर, प्‍लांट हेज ट्रिमर, मिस्‍ट ब्‍लोअर, पॉवर स्‍प्रे पम्‍प, ट्रेक्‍टर आपरेटेड वेजिटेबल ट्रासप्‍लांटर, हेन्‍ड हेल्‍ड वेजिटेबल ट्रासप्‍लांटर यंत्रीकरण को बढावा देने के लिए राज्‍य सरकार द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि कृषको को प्रदान की जाती है,

लाभार्थी:

योजनान्‍तर्गत सामान्‍य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्‍ठ नागरिको सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है

लाभ:

योजनान्‍तर्गत हितग्राही को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्‍त होते है तथा कृषक को 50 प्रतिशत राशि ही वहन करनी पडती है।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु पासपोट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्‍टर पर पंजीयन कराना आवश्‍यक है।