म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना
आर्थिक रूप से विपन्न निर्माण श्रमिको को औजार खरीदी हेतु अनुदान राशि प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. हिताधिकारी के रूप में तीन वर्ष तक सतत वैद्य परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक पात्र होगे। 2. इस योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार ही लिया जा सकेगा। 3. निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
लाभ:
निर्माण श्रमिकों के लिए औजार खरीदी हेतु टुल किट की वास्तवीक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रू. 5000 दोनों में से जो भी कम हो, राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जावेगी।
आवेदन कैसे करें
निर्माण श्रमिक को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भर कर पदाभिहित अधिकारी के पास जमा कराना होता है।
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय ।