म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत सुपर 5000 योजना
दिनांक : 01/06/2006 - | सेक्टर: श्रम विभाग
आर्थिक रूप से विपन्न निर्माण श्रमिको के पुत्र/पुत्रियों को 25 हजार रू. की प्रोत्साहन राशि प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। 2. आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये । 3. निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
लाभ:
निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों हेतु म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वी एवं 12 वी की परिक्षा में प्रथम 5000 बच्चों को 25 हजार रू. प्रदाय किए जाते हैं।
आवेदन कैसे करें
पदाभिहित अधिकारी
जिला श्रम पदाधिकारी।