म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक हितलाभ प्रदाय कर उनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है पंजीकृत असंगठित श्रमिक (महिला) या श्रमिक की पत्नी के गर्भवती होने पर 16 हजार रू. असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
(1) हिताधिकारी के रूप मे पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नि यथास्थिति अनुसार। (2) आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चहिये। (3) इस योजना का लाभ अधिकतम दो प्रसूति तक देय है!
लाभ:
इस योजना का लाभ अधिकतम दो प्रसूति तक देय है! पंजीकृत असंगठित श्रमिक (महिला) या श्रमिक की पत्नी के गर्भवती होने पर 16 हजार रू. की आर्थीक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें
पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र – विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
शहरी क्षेत्र – सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल /विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता क्षे़त्र में।