म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (नया सवेरा) के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपन्न पंजीकृत श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि प्रदाय कर श्रमिक के परिवार का जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक (महिला) या श्रमिक की पत्नी को सहायता राशि प्रदाय की जाती है। 2. प्रसूति सहायता अधिकतम प्रथम दो प्रसव तक ही देय होगी। 3. प्रसूति सहायता प्राप्त करने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। 4. प्रसूति सहायता हितग्राही को दो चरणों में दी जावेगी। अ. गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा जॉच होने के पश्चात 4 हजार रू. ब. प्रसूति होने के पश्चात 12 हजार रू.
लाभ:
पंजीकृत असंगठित श्रमिक (महिला) या श्रमिक की पत्नी के गर्भवती होने पर 16 हजार रू. की आर्थीक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.)
शहरी क्षेत्र – खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन (अपनी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में)