बंद करे

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

दिनांक : 01/09/2015 - | सेक्टर: जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी।
योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 15 हजार में से जो कम हो।
इस योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी , ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के माध्यम से दी जावेगी।
आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधी (डिफाल्टर) नही हो।

लाभार्थी:

मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो , आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, ऐसे बेरोजगार जो साक्षर, अनपड और बीपीएल श्रेणी का हो, इस योजना का लाभ ले सकता है।

लाभ:

हितग्राही को मार्जिन मनी /अनुदान सहायता राशि 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।