फलपौध रोपण योजना
दिनांक : 28/07/2016 - | सेक्टर: उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
फलपौध रोपण योजनान्तर्गत आम, अमरूद, नींबू, चीकू, अनार, सीताफल, मूनगा, बैर फलोद्यान लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान राशि कृषको को प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
योजनान्तर्गत सामान्य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्ठ नागरिको सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि की पात्रता है ।
लाभ:
योजनान्तर्गत हितग्राही को फसल की कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्त होते है तथा फसल विक्रय से होने वाला लाभ स्वंय कृषक का होता है ।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु पासपोट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टर पर पंजीयन कराना आवश्यक है।