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दीनदायल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सामाजिक एकजुटता एवं संस्‍थागत विकास)

दिनांक : 24/09/2013 - | सेक्टर: सामाजिक एकजुटता एवं संस्‍थागत विकास

योजना प्रारंभ होने का दिनांक

24-09-2013

योजना का विवरण

सामाजिक एकजुटता एवं संस्‍थागत विकास

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्‍ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

 

इस घटक में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला हितग्राही 70 प्रतिशत, 30 प्रतिशत गरीबी रेखा के उपर के हितग्राही, विशेष श्रेणी के हितग्राही जैसे – समूह के सभी सदस्‍य विकलांग (महिला व पुरूष) हो लाभ ले सकते हैं।

 

हितग्राही को होने वाले लाभ

 

इस घटक से स्‍व सहायता समूह बनाये जाते है। 10-20 स्‍व सहायता समूह द्वारा आपस में मिलकर क्षेत्र स्‍तरीय संगठन (ALF) बनाया जाता है तथा शहर में संगठित एवं पंजीकृत ALF को गठित करते हुए शहर स्‍तर पर सिटी लेवर फेडरेशन (CLF) बनाया जाता है। इस संधिय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण व शहरी आजीविका केन्‍द्र की स्‍थापना की जाती है। गठित व ग्रेडिंग उर्तीर्ण (तीन माह से अधिक अवधि के) स्‍व सहायता समूहों को दस हजार रूपये प्रति समूह चक्रिय निधि (RF) प्रदान की जाती है। पंजीकृत ALF जो ग्रेडिंग उर्तीर्ण होंगे उनकों पचास हजार रूपये चक्रिय निधि (RF) प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ कैसे लें।

(आवेदन की बिन्‍दुवार सम्‍पूर्ण प्रक्रिया)

सामाजिक जागरूकता एवं संस्‍थागत विकास – इस घटक का लाभ लेने के लिए कार्यालय में संपर्क द्वारा, स्‍त्रोत संगठन (RO) के प्रतिनिधि से संपर्क कर, सामुदायिक संगठिका के माध्‍यम से योजना की निर्देशिका के माध्‍यम से, पाम्‍प्‍लेट्स के माध्‍यम से, शहर में संचालित पूर्व के स्‍व सहायता समूह व संगठनों के माध्‍यम से, योजना अंतर्गत सबसे पहले समूह का गठन होगा, बैंक में बचत खाता खोलना होगा, उसके बाद समूह की एनयूएलएम पोर्टल पर इंट्री होगी। इन सब का लाभ लेने के लिए सामुदायिक सं‍गठिका एवं स्‍त्रोत संगठन के प्रतिनिधि सहज कर्ता की भूमिका में होंगे।

लाभार्थी:

इस घटक में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला हितग्राही 70 प्रतिशत, 30 प्रतिशत गरीबी रेखा के उपर के हितग्राही, विशेष श्रेणी के हितग्राही जैसे – समूह के सभी सदस्‍य विकलांग (महिला व पुरूष) हो लाभ ले सकते हैं।

लाभ:

इस घटक से स्‍व सहायता समूह बनाये जाते है। 10-20 स्‍व सहायता समूह द्वारा आपस में मिलकर क्षेत्र स्‍तरीय संगठन (ALF) बनाया जाता है तथा शहर में संगठित एवं पंजीकृत ALF को गठित करते हुए शहर स्‍तर पर सिटी लेवर फेडरेशन (CLF) बनाया जाता है। इस संधिय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण व शहरी आजीविका केन्‍द्र की स्‍थापना की जाती है। गठित व ग्रेडिंग उर्तीर्ण (तीन माह से अधिक अवधि के) स्‍व सहायता समूहों को दस हजार रूपये प्रति समूह चक्रिय निधि (RF) प्रदान की जाती है। पंजीकृत ALF जो ग्रेडिंग उर्तीर्ण होंगे उनकों पचास हजार रूपये चक्रिय निधि (RF) प्रदान की जाती है।

आवेदन कैसे करें

सामाजिक जागरूकता एवं संस्‍थागत विकास – इस घटक का लाभ लेने के लिए कार्यालय में संपर्क द्वारा, स्‍त्रोत संगठन (RO) के प्रतिनिधि से संपर्क कर, सामुदायिक संगठिका के माध्‍यम से योजना की निर्देशिका के माध्‍यम से, पाम्‍प्‍लेट्स के माध्‍यम से, शहर में संचालित पूर्व के स्‍व सहायता समूह व संगठनों के माध्‍यम से, योजना अंतर्गत सबसे पहले समूह का गठन होगा, बैंक में बचत खाता खोलना होगा, उसके बाद समूह की एनयूएलएम पोर्टल पर इंट्री होगी। इन सब का लाभ लेने के लिए सामुदायिक सं‍गठिका एवं स्‍त्रोत संगठन के प्रतिनिधि सहज कर्ता की भूमिका में होंगे।