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गांव की बेटी योजना

दिनांक : 01/06/2005 - | सेक्टर: गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होकर शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है।

योजना प्रारम्‍भ होने का दिनांक

वर्ष 2005 से निरंतर

योजना का विवरण

छात्रा गाँव की निवासी हो।

गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होकर शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है।

हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्‍ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि

गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होकर शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है।

हितग्राही को होने वाले लाभ

परम्‍परागत पाठयक्रम हेतु रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष एवं तकनीकि शिक्षा व चिकित्‍सा शिक्षा में अध्‍ययन हेतु रूपये 750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 7500/- प्रतिवर्ष

योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्‍दुवार सम्‍पूर्ण प्र‍किया

निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं ।

स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

लाभार्थी:

गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होकर शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है।

लाभ:

परम्‍परागत पाठयक्रम हेतु रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष एवं तकनीकि शिक्षा व चिकित्‍सा शिक्षा में अध्‍ययन हेतु रूपये 750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 7500/- प्रतिवर्ष

आवेदन कैसे करें

निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं ।

स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।