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इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना

दिनांक : 01/04/2009 - | सेक्टर: सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण

योजना प्रारम्‍भ होने की दिनांक

1 अप्रेल 2009 से

योजना का विवरण

18 से 79 वर्ष से आयु तक के नि:शक्‍तजन को जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में हो एवं नि:शक्‍तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक होने पर इंदिरागांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना प्रदाय की जाती हैं ।

हितग्राही

( जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्‍यापन करने वाले अथवा वरिष्‍ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि )

1.      18 से 79 वर्ष से आयु तक के नि:शक्‍तजन  

2.       बी.पी.एल. परिवार की सूची में नाम होना आवश्‍यक हैं

हितग्राही को होने वाले लाभ

1.      नि:शक्‍त हितग्राही को 200/- रू. प्रतिमाह केन्‍द्र सरकार द्वारा एवं 400/- रू. प्रतिमाह राज्‍य शासन द्वारा

इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।

योजना का लाभ कैसे लें

( आवेदन की बिन्‍दुवार सम्‍पूर्ण प्रक्रिया)

1.      निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर

2.      स्‍वयं की दो फोटो

3.      समग्र आई.डी.

4.      आधार नंबर

5.      मोबाईल नंबर

6.      बैंक पास बुक

7.      बी.पी.एल. कार्ड

8.      आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

9.      80 प्रतिशत या उससे अधिक का गंभीर नि:शक्‍तता का जिला मेडिकल बोर्ड का जारी प्रमाण पत्र होना आवश्‍यक हैं ।

10.  मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक हैं ।

 

उपरोक्‍त समस्‍त दस्‍तावेज नगर पालिका कार्यालय  में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्‍वीकृत की जाती हैं  अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्‍त की जा सकती है ।

लाभार्थी:

1. 18 से 79 वर्ष से आयु तक के नि:शक्‍तजन 2. बी.पी.एल. परिवार की सूची में नाम होना आवश्‍यक हैं

लाभ:

1. नि:शक्‍त हितग्राही को 200/- रू. प्रतिमाह केन्‍द्र सरकार द्वारा एवं 400/- रू. प्रतिमाह राज्‍य शासन द्वारा इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2. स्‍वयं की दो फोटो
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाईल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. बी.पी.एल. कार्ड
8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
9. 80 प्रतिशत या उससे अधिक का गंभीर नि:शक्‍तता का जिला मेडिकल बोर्ड का जारी प्रमाण पत्र होना आवश्‍यक हैं ।
10. मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक हैं ।

उपरोक्‍त समस्‍त दस्‍तावेज ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्‍वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्‍त की जा सकती है ।