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आवास योजना

दिनांक : 01/06/2013 - | सेक्टर: अनुसूचित जाति विकास विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

 

वर्ष 2013-14 ( समय – समय पर संशोधित )

योजना का विवरण

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययन करने वाले ऐसे विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो अपने मूल निवास स्थान से अन्य स्थल के महाविद्यालयों में अध्ययनरत होकर किराये का मकान अथवा कमरा लेकर अध्ययन कर रहे हो और अध्ययन स्तर पर उनका स्वयं का कोई निवास/मकान नही हो। इस योजना के तहत संभाग स्तर पर रू. 2000/- प्रतिमाह, जिला स्तर पर रू. 1250/-प्रतिमाह तथा ब्लाक/तहसील मुख्यालय पर रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत पात्रता पो.मे. छात्रवृत्ति अनुसार ही रखी गई है।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

विद्यार्थी

 

 

 

हितग्राही को होने वाले लाभ

निर्धारित दर पर आवास सहायता

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय स्‍कालरशीप 2.0  पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है।

http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx

 

लाभार्थी:

विद्यार्थी

लाभ:

निर्धारित दर पर आवास सहायता

आवेदन कैसे करें

इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय 2.0 पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है।