अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम अन्तर्गत आकस्मिकता योजना
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 योजना प्रारम्भ होने की दिनांक  | 
 मार्च 1996 ( समय – समय पर संशोधित )  | 
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 योजना का विवरण  | 
 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 2016 के तहत गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार को शारीरिक अथवा सम्पत्ति अथवा दोनेा प्रकार की हानि पहुॅचाने अपमानित करने, मानसिक पीड़ा पहुॅचाने पर विभिन्न्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। जैसेः- राहत राषि जो रूपये 85,000/- से 8,25,000/- तक हो सकती है। इस हेतु प्रकरण का थाने मंे दर्ज होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता,भरण पोषण व्यय आहार व्यय, चिकित्सा सुविधा, मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, बच्चों की शिक्षा सामाजिक पुनर्वास आदि की सुविधाए उपलब्ध कराई जाती है।  | 
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 हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)  | 
 उत्पीडित व्यक्ति 
 
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 हितग्राही को होने वाले लाभ  | 
 
 निर्धारित राहत राशि एवं अन्य सुविधाऐ । 
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 योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)  | 
 उत्पीड़न की स्थिति मे थाने मे एफ.आय.आर. दर्ज कराने पर आगामी कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।  | 
लाभार्थी:
उत्पीडित व्यक्ति
लाभ:
निर्धारित राहत राशि एवं अन्य सुविधाऐ
आवेदन कैसे करें
उत्पीड़न की स्थिति मे थाने मे एफ.आय.आर. दर्ज कराने पर आगामी कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।