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अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

दिनांक : 01/04/2007 - | सेक्टर: अनुसूचित जाति विकास विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

वर्ष 2007 ( समय समय पर संशोधित )

योजना का विवरण

इस योजना के तहत सामान्य जाति के युवक-युवतियों द्वारा अनु0जाति वर्ग के युवति/युवको के साथ अंतर्जातीय विवाह करने पर रूपये 200000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवेदको को हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपना विवाह पंजीयन कलेक्टरेट मे कराना आवश्यक है। साथ ही अपना पूर्ण आवेदन समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित विवाह तिथि के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति

हितग्राही को होने वाले लाभ

 

रूपये 200000/- की प्रोत्साहन राशि

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

इस हेतु पात्र आवेदक को अपना आवेदन समस्त सहपत्रों सहित विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। इस हेतु आवेदको को हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपना विवाह पंजीयन कलेक्टरेट मे कराना आवश्यक है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।

http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx

लाभार्थी:

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति

लाभ:

रूपये 200000/- की प्रोत्साहन राषि

आवेदन कैसे करें

इस हेतु पात्र आवेदक को अपना आवेदन समस्त सहपत्रों सहित विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। इस हेतु आवेदको को हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपना विवाह पंजीयन कलेक्टरेट मे कराना आवश्यक है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।