सामाजिक सुरक्षा अविवाहिता पेंशन योजना
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 योजना प्रारम्भ होने की दिनांक  | 
 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ  | 
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 योजना का विवरण  | 
 प्रदेश में निवासरत अविवाहिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं ।  | 
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 हितग्राही ( जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि )  | 
 1. 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 2. अविवाहिता आयकर दाता नहीं होनी चाहिए 3. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो 4. अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हो 5. बी.पी.एल. का कोई बंधन नहीं हैं 6. अविवाहिता अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो 7. शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी ना हो  | 
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 हितग्राही को होने वाले लाभ  | 
 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता महिला होने पर राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।  | 
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 योजना का लाभ कैसे लें ( आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)  | 
 1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. आयकर दाता नहीं होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 9. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 10. परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हैं का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 11. अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 12. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं । उपरोक्त समस्त दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।  | 
लाभार्थी:
1. 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 2. अविवाहिता आयकर दाता नहीं होनी चाहिए 3. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो 4. अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हो 5. बी.पी.एल. का कोई बंधन नहीं हैं 6. अविवाहिता अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो 7. शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी ना हो
लाभ:
50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता महिला होने पर राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।
आवेदन कैसे करें
1.	निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2.	स्वयं की दो फोटो
3.	समग्र आई.डी.
4.	आधार नंबर
5.	मोबाईल नंबर
6.	बैंक पास बुक
7.	आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
8.	आयकर दाता नहीं होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
9.	शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
10.	परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हैं का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
11.	अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
12.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं  अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।