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संरक्षित खेती

दिनांक : 17/07/2019 - | सेक्टर: उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

संरक्षित खेती योजनान्‍तर्गत शेडनेट हाउस, पॉली हाउस एवं प्‍लास्टिक मल्चिंग योजना में संरक्षित खेती को बढावा देने के लिए राज्‍य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान राशि कृषको को दी जाती है।

लाभार्थी:

योजनान्‍तर्गत सामान्‍य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्‍ठ नागरिको सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है

लाभ:

योजनान्‍तर्गत हितग्राही को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्‍त होते है तथा फसल विक्रय से होने वाला लाभ स्‍वंय कृषक का होता है।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु पासपोट फोटो, खसरा नकल, बैंकपास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्‍टर पर पंजीयन कराना आवश्‍यक है।