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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

दिनांक : 21/07/2014 - | सेक्टर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दिनांक 21/07/2014 से शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियाव्यन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग/सेवा/व्यवसाय के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूंकि वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 50 हजार से अधिकतम 10 लाख की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं। https://msme.mponline.gov.in

लाभार्थी:

गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदको को योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं। वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं।

लाभ:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक एवं सामान्य वर्ग की महिला आवेदको को इस योजना में 30 प्रतिशित मार्जिनमनी (अनुदान) की अधिकतम राशि 2 लाख प्रदाय की जाती है तथा सामान्य वर्ग के आवेदको को 15 प्रतिशत मार्जिनमनी (अनुदान) की अधिकतम राशि 1 लाख प्रदाय की जाती है। गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदको को योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं। इस योजना में 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की पात्रता रहेगी। महिला आवेदक होने की स्थिति में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की राशि की पात्रता रहेगी। घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जनजाति के हितग्राहियो के लिए 30 प्रतिशत अधिकतम राशि 3 लाख मार्जिनमनी की पात्रता रहेगी।

आवेदन कैसे करें

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 5 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी, बैंक की पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष की बीच होना चाहिये तथा मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक हैं।