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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA)

दिनांक : 07/09/2005 - | सेक्टर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितम्‍बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार (जॉबकार्डधारी) के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है।

लाभार्थी:

हितग्राही मूलक कार्यो के लिये मुख्‍य पात्रता की शर्ते- 1. अनुसुचित जाति, 2. अनुसुचित जन जाति, 3. बीपीएल परिवार, 4. महिला मुखिया वाले परिवार, 5. शारीरिक विकलांग मुखिया वाले परिवार, 6. भूमि सुधार हितग्राही, 7. वन अधिकार पट़़टेधारी, 8. इंदिरा आवास हितग्राही 9. लघु सीमांत कृषक उक्‍त वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार को लाभान्वित किया जाता है। विशेष - उक्‍त कपिलधारा कूप के अतिरिक्‍त अन्‍य कार्यो के लिये है। कपिलधारा कूप के लिये उक्‍त श्रेणी में होने के साथ ही साथ जरूरी शर्त है की हितग्राही परिवार के पास न्‍यूनतम 01 एकड एवं अधिकतम 2.5 एकड तक भूमि हो इसके अतिरिक्‍त उक्‍त में से अन्‍य हिताग्राही कपिलधारा कूप के लिये पात्र नही होगे।

लाभ:

हितग्राहीमूलक कार्य – कपिलधारा कूप, खेत तालाब, नाडेप, नंदन फलोद्यान, पशु शेड, मेढबंधान(सीपीटी), इत्‍यादि

आवेदन कैसे करें

अकुशल श्रम हेतु – ग्रामिण क्षेत्र मे निवासरत जॉबकार्डधारी परिवार ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन देकर या मौखिक रूप से रोजगार की मांग कर सकता है।
हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु – ग्रामिण क्षेत्र मे निवासरत जॉबकार्डधारी परिवार उपरोक्‍त पात्रता के आधार पर योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यो का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।