बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय(योजना सभी वर्ग के लिए)
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
01.08.2008 |
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योजना का विवरण |
1. सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये। योजना इकाई लागत
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हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये। |
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हितग्राही को होने वाले लाभ |
अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत् अनुदान रु.46474.00 |
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योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दूवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
लाभार्थी:
सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये।
लाभ:
अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत् अनुदान रु.46474.00 सामान्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत् अनुदान रु. 30982.00 इकाई लागत का 10 प्रतिशत् हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण
आवेदन कैसे करें
हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें।
संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा ।