बंद करे

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

दिनांक : 23/06/2022 - | सेक्टर: समस्त वर्ग के कृषको को सिंचाई जल की बचत कर अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने हेतु सिंचाई यंत्र जेसे- ड्रीप एवं स्प्रिंक्लर प्रदान किये जाते हैं।

आनलाइन नागरिक सेवा का नाम

कियोस्क/एम.पी. आनलाइन सेन्टर के माध्यम से

पूर्ण रूप से आनलाइन है अथवा आंशिक आनलाइन है (आंशिक का अर्थ है आनलाइन आवेदन के उपरांत आफलाइन भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है।

योजना पूर्ण रूप से आनलाइन है।

आनलाइन सेवा के लिए वैबसाइट का पता (URL)

https://dbt.mpdage.org

योजना का विवरण

समस्त वर्ग के कृषको को सिंचाई जल की बचत कर अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने हेतु सिंचाई यंत्र जेसे- ड्रीप एवं स्प्रिंक्लर प्रदान किये जाते हैं।

हितग्राही को हाने वाले लाभ

ड्रीप एवं स्प्रिंक्लर सयंत्र स्थापन हेतु लघु एवं सीमांत कृषको को इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं बड़े कृषको को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

आवेदक कृषक द्वारा कियोस्क/एम.पी. आनलाइन सेन्टर से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर https://dbt.mpdage.org पर कृषक द्वारा पंजीयन कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं | आवेदक को आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जेसे- बी 1 खसरा (सिंचाई प्रमाण पत्र), आधारकार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक छायाप्रति, एवं अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषको के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र  की आवश्यकता होगी।

संबन्धित कार्यालय का पूर्ण पता (पिन कोड सहित)

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कलेक्टर परीसर जिला खरगोन पिन कोड 451001

संबन्धित कार्यालय/अधिकारी का फोन न. एवं ईमेल पता

फोन न. 07282-232782,   ईमेल – ddagrikhr@mp.gov.in

(अधिक जानकारी के लिए

 http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/suvidhaye_New.aspx

से मार्गदर्शन ले सकते हैं।)

लाभार्थी:

समस्त वर्ग के कृषको को सिंचाई जल की बचत कर अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने हेतु सिंचाई यंत्र जेसे- ड्रीप एवं स्प्रिंक्लर प्रदान किये जाते हैं।

लाभ:

ड्रीप एवं स्प्रिंक्लर सयंत्र स्थापन हेतु लघु एवं सीमांत कृषको को इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं बड़े कृषको को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदक कृषक द्वारा कियोस्क/एम.पी. आनलाइन सेन्टर से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर https://dbt.mpdage.org पर कृषक द्वारा पंजीयन कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं | आवेदक को आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जेसे- बी 1 खसरा (सिंचाई प्रमाण पत्र), आधारकार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक छायाप्रति, एवं अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषको के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र  की आवश्यकता होगी।