पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ( कक्षा 11वी, 12 वी एवं महाविद्यालयीन )
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
01.04.1998 से संशोधित |
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योजना का विवरण |
कक्षा 11वी, 12वी तथा विभिन्न महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं/मेडिकल कालेज में अध्ययनरत् विद्यार्थिया को शासन द्वारा निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत वर्गवार निर्धारित आय सीमा अनुसार तथा पात्रता की शर्तै पूरी करने पर निम्नानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-
अशासकीय महाविद्यालयों मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू. 2.50 लाख होने पर पूरा निर्वाह भत्ता एवं पूरी फिस तथा वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से 6.00 लाख तक होने पर आधी फीस देय है। निर्वाह भत्ता देय नही है। शासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तीय महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का बंधन समाप्त कर दिया गया है । |
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हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
विद्यार्थी |
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हितग्राही को होने वाले लाभ |
निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति |
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योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय स्कालरशिप 2.0 पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है। |
लाभार्थी:
विद्यार्थी
लाभ:
निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति
आवेदन कैसे करें
इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय 2.0 पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है।