परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)
योजना प्रारम्भ हाने की दिनांक |
01/04/2015 |
योजना का विवरण |
अधिकतम 1 हेक्टेयर तक किसान को सभी जैविक इनपुट (रसायन मुक्त) उपलब्ध कराना। कीटनाशक मुक्त कृषि उपज को बढ़ावा देना। |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
समस्त वर्ग के उन्नतशील कृषकों जिनके प्रक्षेत्र/खेतों (समूह) के पास हो जिससे कृषक जैविक उत्पाद एवं सरलता से कर । |
हितग्राही को हाने वाले लाभ |
कृषि आदान प्रदान करना जैसे बीज, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक और तकनीकी मार्गदर्शन। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
आवेदक कृषक बी 1 खसरा/ऋण पुस्तिका, आधारकार्ड छायाप्रति, बैंक पासबुक छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर लेकर अपने विकासखण्ड के सहायक तकनीकि प्रबंधक से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। |
लाभार्थी:
समस्त वर्ग के उन्नतशील कृषकों जिनके प्रक्षेत्र/खेतों (समूह) के पास हो जिससे कृषक जैविक उत्पाद एवं सरलता से कर ।
लाभ:
कृषि आदान प्रदान करना जैसे बीज, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक और तकनीकी मार्गदर्शन।
आवेदन कैसे करें
आवेदक कृषक बी 1 खसरा/ऋण पुस्तिका, आधारकार्ड छायाप्रति, बैंक पासबुक छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर लेकर अपने विकासखण्ड के सहायक तकनीकि प्रबंधक से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।