अन्नपूर्णा योजना
योजना प्रारम्भ हाने की दिनांक |
01 मई 2000 |
योजना का विवरण |
अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषको को अधिकतम 1 हैक्टेयर तक अच्छी गुणवत्ता का विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों जेसे- मक्का, गेहू आदी का बीज प्रदाय किया जाता है। |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषको को योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान हैं। |
हितग्राही को हाने वाले लाभ |
लाभान्वित हितग्राहीयों को बीज की किमत का 75 प्रतिशत अथवा 1500/- रू प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय होगां। |
योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
आवेदक कृषक बी 1 खसरा/ऋण पुस्तिका एवं आधारकार्ड की छायाप्रति लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/suvidhaye_New.aspx से मार्गदर्शन ले सकते हैं।) |
लाभार्थी:
अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषको को योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान हैं।
लाभ:
लाभान्वित हितग्राहीयों को बीज की किमत का 75 प्रतिशत अथवा 1500/- रू प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय होगां।
आवेदन कैसे करें
आवेदक कृषक बी 1 खसरा/ऋण पुस्तिका एवं आधारकार्ड की छायाप्रति लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।