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सार्वजानिक सूचना

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उदघोषणा: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा-43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूचीः:

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला खरगोन

(ख) तहसील झिरन्या

(ग) ग्राम गवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल 26.333 हे०

 

28/02/2025 31/03/2025 देखें (371 KB)
विज्ञप्ति : कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) जिला-खरगोन (म.प्र.)

खरगोन जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों में से 03 (खरगोन, भगवानपुरा, एवं भीकनगांव) केंद्रों का संचालन के लिए पी.पी.पी. मॉडल के तहत प्रायवेट ऑपरेटरों के चयन हेतु निविदायें mptender पोर्टल से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं लोक सेवा केन्द्रों की सूची www.mptenders.gov.in & www.mpedistrict.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

07/03/2025 27/03/2025 देखें (228 KB)
जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक दिनांक 13.02.2025 ( माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी )

दिनांक 13.02.2025 को माननीय कलेक्टर जिला खरगोन की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन की उपस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी नई दिल्ली के निर्देशों के परिपालन में जिले के यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु खरगोन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष बैठक सम्पन्न हुई।

 

 

 

21/02/2025 30/04/2025 देखें (1 MB)
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