उदघोषणा: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
शीर्षक | विवरण | प्रारम्भ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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उदघोषणा: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 | चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा-43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- :: अनुसूचीः: (1) भूमि का वर्णनः- (क) जिला खरगोन (ख) तहसील झिरन्या (ग) ग्राम गवला (घ) लगभग क्षेत्रफल 26.333 हे०
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28/02/2025 | 31/03/2025 | देखें (371 KB) |