विकलांग छात्रवृति
योजना प्रारम्भ होने का दिनांक |
वर्ष 1958 |
योजना का विवरण |
केवल विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए हैं। वे छात्र/छात्राऐं जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है पात्र होंगें। |
हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि |
वि़द्यार्थी |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं. |
योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रकिया |
छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं। |
लाभार्थी:
वि़द्यार्थी
लाभ:
इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं1
आवेदन कैसे करें
छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।