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विकलांग छात्रवृति

दिनांक : 01/07/1958 - | सेक्टर: विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए हैं। वे छात्र/छात्राऐं जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है पात्र होंगें।

योजना प्रारम्‍भ होने का दिनांक

वर्ष 1958

योजना का विवरण

केवल विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए हैं। वे छात्र/छात्राऐं जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है पात्र होंगें।

हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्‍ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि

वि़द्यार्थी

हितग्राही को होने वाले लाभ

इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं.

योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्‍दुवार सम्‍पूर्ण प्र‍किया

छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।

लाभार्थी:

वि़द्यार्थी

लाभ:

इस योजना में छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं1

आवेदन कैसे करें

छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।