मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
1 अप्रेल 2013 से |
योजना का विवरण |
60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के यहां केवल कन्याऐं होने पर दंपत्ति में से किसी 1 को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता हैं । |
हितग्राही ( जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि ) |
1. 60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को 2. परिवार का मुखिया आयकर दाता नहीं होना चाहिए 3. दंपत्ति के यहॉ केवल कन्याऐं होनी चाहिए |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं । |
योजना का लाभ कैसे लें ( आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. आयकर दाता नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र 9. केवल कन्याऐं ही पुत्र नहीं होने संबंधी शपथ पत्र 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है । |
लाभार्थी:
जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि
लाभ:
60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।
आवेदन कैसे करें
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2. स्वयं की दो फोटो
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाईल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
8. आयकर दाता नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र
9. केवल कन्याऐं ही पुत्र नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।