म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (नया सवेरा) के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपिन्न पंजीकृत श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक एवं श्रमिक के परिवार दोनों को प्रदान किया जाता है। 2. निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए, परन्तु श्रमिक के परिवार हेतु सहायता का लाभ लेने के लिए कोई बंधन नहीं है।
लाभ:
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए मण्डल द्वारा अंत्येष्टि सहायता रू. 5 हजार का भुगतान किया जाता है।
आवेदन कैसे करें
पंजीकृत श्रमिक अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से मृत्यु के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निकाय को प्रस्तुत करना होता है।
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय ।