म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना
आर्थिक रूप से विपन्न निर्माण श्रमिको के परिवार को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। 2. आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये । 3. निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
लाभ:
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में 6000 रू. श्रमिक के परिवार को दिए जाऐंगे एवं अनुग्रह सहायता के रूप में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रू. एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रू. श्रमिक के परिवार को देय होगा।
आवेदन कैसे करें
निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भर कर पदाभिहित अधिकारी के पास जमा कराना होता है।
पदाभिहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय ।