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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

दिनांक : 23/04/2018 - | सेक्टर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दिनांक 23/04/2018 से कृषक स्वयं एवं कृषक के शिक्षित पुत्र/पुत्रीयों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियाव्यन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूंकि वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।

लाभार्थी:

कृषक एवं कृषक के पुत्र/पुत्री इस योजना के अन्तर्गत 50 हजार से अधिकतम 2 करोड़ तक ऋण आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है। इस योजना में उद्योग, सेवा/व्यावसाय के ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते है। 50 हजार से 10 लाख तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक के आवेदको को 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख मार्जिन मनी की पात्रता होगी। 10 लाख से 2 करोड़ तक ऋण प्रकरणों में समस्त कृषक वर्ग को प्लांट एवं मशनरी में निवेश पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख मार्जिन मनी की पात्रता होगी।

लाभ:

इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के आवेदको को प्लांट मशनरी में पंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख की मार्जिनमनी प्रदाय की जाती हैं। आवेदक बीपीएल होने की दशा में परियोजना के पंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज अनुदान ऋण ग्यांरटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

आवेदन कैसे करें

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 10 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी, बैंक की पासबुक, चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगाएवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की बीच होना चाहिये तथा मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक हैं।