मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
दिनांक 01/08/2014 से शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियाव्यन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग/सेवा के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूंकि वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।
लाभार्थी:
सभी वर्ग के आवेदको को योजना में प्लांट एवं मशनरी में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12 लाख प्रदाय किया जाता हैं। वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदको को 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी राशि की पात्रता रहती हैं।
लाभ:
इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के आवेदको को प्लांट मशनरी में पंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख की मार्जिनमनी प्रदाय की जाती हैं। आवेदक बीपीएल होने की दशा में परियोजना के पंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज अनुदान ऋण ग्यांरटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें
योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 10 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी, बैंक की पासबुक, चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगाएवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को