अनुसूचित जाति विद्यार्थी कल्याण योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
वर्ष 1984 ( समय – समय पर संशोधित ) |
योजना का विवरण |
इस योजना के तहत अध्ययनरत् कक्षा 1 से 12 तक तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियो को विशिष्ट परिस्थितियो मे आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्था प्रमुख की अनुषंसा पर 1000/- से 10000/- तक की सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास/आश्रम/ शैक्षणिक संस्था में निवासरत् रहते हुए मृत्यू होने पर रूपये 25000/- तक की सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। |
हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) |
विद्यार्थी |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
निर्धारित दर पर सहायता
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योजना का लाभ कैसे लें (आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
इस हेतु विद्यार्थी को अपना आवेदन संस्था प्रधान अथवा विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। संस्था प्रधान स्वयं पहल कर विद्यार्थी को लाभान्वित कर सकते है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार । |
लाभार्थी:
विद्यार्थी
लाभ:
निर्धारित दर पर सहायता
आवेदन कैसे करें
इस हेतु विद्यार्थी को अपना आवेदन संस्था प्रधान अथवा विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। संस्था प्रधान स्वयं पहल कर विद्यार्थी को लाभान्वित कर सकते है। ‘‘मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं‘‘ वाले भाग पर उल्लेख अनुसार ।