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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ( कक्षा 11वी, 12 वी एवं महाविद्यालयीन )

दिनांक : 01/04/1998 - | सेक्टर: अनुसूचित जाति विकास विभाग

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

01.04.1998 से संशोधित

योजना का विवरण

कक्षा 11वी, 12वी तथा विभिन्न महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं/मेडिकल कालेज में अध्ययनरत् विद्यार्थिया को शासन द्वारा निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत वर्गवार निर्धारित आय सीमा अनुसार तथा पात्रता की शर्तै पूरी करने पर निम्नानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

अ0क्रं.

 

वर्ग

 

कक्षा/संकाय

 

छात्रवासी

गैर छात्रावासी

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

1

अजा

11वी, 12वी

380

380

230

230

2

 

अजा स्नातक

प्रथम वर्ष

380

380

230

230

अजा स्नातक

द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष

570

570

300

300

3

अजा स्नातकोत्तर

पूर्वाध्द, उत्तराध्र्द

820

820

530

530

4

अजा पोलिटेक्निक

380

380

230

230

5

अजा

मेडिकल/इंजीनियरिंग

1500

1500

550

550

अशासकीय महाविद्यालयों मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू. 2.50 लाख होने पर पूरा निर्वाह भत्ता एवं पूरी फिस तथा वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से 6.00 लाख तक होने पर आधी फीस देय है। निर्वाह भत्ता देय नही है। शासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तीय महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का बंधन समाप्‍त कर दिया गया है ।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

विद्यार्थी

हितग्राही को होने वाले लाभ

निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय स्‍कालरशिप 2.0  पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है।

http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx

लाभार्थी:

विद्यार्थी

लाभ:

निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति

आवेदन कैसे करें

इस हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय 2.0 पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है।