राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक |
15 अगस्त 1995 से प्रारंभ |
योजना का विवरण |
परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं । |
हितग्राही ( जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि ) |
1. 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए 2. बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य हैं 3. परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य होना चाहिए |
हितग्राही को होने वाले लाभ |
18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को एक मुश्त एक ही बार राशि रू. 20,000/- प्रदाय की जाती हैं । |
योजना का लाभ कैसे लें ( आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया) |
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. मृत्यु प्रमाण पत्र 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं
उपरोक्त समस्त दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है । |
लाभार्थी:
1. 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए 2. बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य हैं 3. परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य होना चाहिए
लाभ:
18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को एक मुश्त एक ही बार राशि रू. 20,000/- प्रदाय की जाती हैं ।
आवेदन कैसे करें
1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. मोबाईल नंबर
6. बैंक पास बुक
7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं
उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।