सावित्रीबाई फूले स्व सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी।
योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 15 हजार में से जो कम हो।
इस योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधि (डिफाल्टर) नही हो।
योजना का लाभ लेने के लिये किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।
लाभार्थी:
मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हो , आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, ऐसे बेरोजगार जो साक्षर, अनपड और बीपीएल श्रेणी का हो, इस योजना का लाभ ले सकता है।
लाभ:
हितग्राही को मर्जिन मनी /अनुदान सहायता राशि 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिये जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।